पाकिस्तान में सिख पगड़ी मामला : पांच लोगों की जमानत मंजूर
पंजाब प्रांत में झगड़े के दौरान एक सिख व्यक्ति की पगड़ी जमीन पर गिराने पर पाकिस्तान के कठोर ईशनिंदा कानून के तहत गिरफ्तार छह में से पांच लोगों को पुलिस द्वारा "निर्दोष" घोषित किये जाने पर जमानत दी गई.
पाकिस्तान में सिख पगड़ी मामला (फाइल फोटो) |
पुलिस ने महिंदर पाल सिंह को यह मामला शीर्ष प्राधिकारों के सामने उठाने के खिलाफ चेताया क्योंकि ईश निंदा मामला उनके खिलाफ भी दर्ज किया जा सकता है.
लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर चीचावतनी के एक दीवानी न्यायाधीश ने ईशनिंदा मामले में कल राशिद गुज्जर, बाकिर अली, फैज आलम, शकील और सनावल को जमानत दे दी.
शहर के पुलिस प्रभारी खैजर हयात ने कहा, "पुलिस हिरासत में एक दिन के दौरान, हमने संदिग्धों से पूछताछ की लेकिन यह नहीं पाया कि उन्होंने ईशनिंदा की थी. यह केवल झगड़ा था और झगड़े के दौरान सिंह की पगड़ी जमीन पर गिर गई."
उन्होंने कहा, "हमने अदालत में सौंपे चालान में संदिग्धों को निर्दोष घोषित किया."
हयात ने कहा कि सिंह के कहने पर पुलिस ने ईशनिंदा की धारा (पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295) लगाई थी.
उन्होंने कहा, ‘‘हम सिंह के खिलाफ ईशनिंदा मामला दर्ज कर सकते थे क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि सिख पगड़ी का अपमान पैगंबर के अपमान के बराबर है.’’
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘वह (सिंह) भाग्यशाली हैं कि संदिग्धों ने ईशनिंदा करने पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नहीं कहा.’’
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