शरीफ के खिलाफ विदेश में धन रखने का मामला खारिज
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली 24 साल पुरानी एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल) |
काले धन को सफेद में बदलने और विदेशों में अरबों रुपये की संपत्ति रखने की वजह से शरीफ को सार्वजनिक पद पर रहने के लिहाज से स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को लाहौर की एक अदालत ने खारिज कर दिया.
जस्टिस मुहम्मद फर्रख इरफान खान की अध्यक्षता वाली लाहौर हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है.
जस्टिस खान ने कहा, ‘‘हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों और नौकरशाहों से डर नहीं है. जो न्यायाधीश ईमानदारी से अपना काम करता है, उसे जन्नत में ऊंची जगह नसीब होगी और बेईमान जज जहन्नुम में जल जाएगा.’’
याचिकाकर्ता अली इमरान के वकील बैरिस्टर जावेद इकबाल ने कहा कि शरीफ को को इस देश से पैसा विदेश में भेजने के लिए 24 साल पहले ही चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए था.
जाफरी ने कहा कि 65 वर्षीय शरीफ प्रधानमंत्री के पद पर रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि विदेशों में उनका अरबों रुपये जमा है.
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री शरीफ को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करते.’’
शरीफ के खिलाफ 1991 में याचिका दाखिल की गयी थी जब वह पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाल रहे थे.
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