वैश्विक सेलफोन ट्रैकिंग को एनएसए ने बताया वैध

Last Updated 07 Dec 2013 02:04:41 PM IST

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आदेश के अनुसार विदेशों के सेलफोन की ट्रैकिंग वैध है.


राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (फाइल)

इसकी विशेषता यह है कि असाधारण निगरानी कार्यक्रम की देखरेख किसी गुप्त अमेरिकी खुफिया अदालत की ओर से नहीं बल्कि कुछ अमेरिकी सांसदों, ओबामा प्रशासन और महानिरीक्षकों द्वारा की जाती है.

एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा मिले कुछ दस्तावेजों में दिखाया गया था कि एनएसए ने स्थानीय स्तर पर हर रोज दुनिया भर के करोड़ों सेलफोनों के स्थल डेटा के लगभग 5 अरब रिकॉर्ड रिकॉर्ड इकट्ठे करती है. उसने ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सेलफोन यातायात में शामिल केबल का टैपिंग कर के किया था.

वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि संग्रह की इस कार्यवाही में अमेरिका के कुछ आंकड़े अनजाने में भी आ जाते हैं.

एनएसए ने कहा कि वह हर विदेशी कॉल की ट्रैकिंग नहीं कर रही और वह सीमित करती है कि कितना डेटा इकट्ठा किया जाए.

एनएसए ने उन अमेरिकी नागरिकों की संख्या बताने से इंकार कर दिया, जिनके सेलफोन ट्रैक किए गए हैं क्योंकि वे लोग विदेश यात्रा कर रहे थे और अनजाने में ही उनके फोन की जानकारी भी विदेशियों के फोन की जानकारी के साथ शामिल हो गई.

एनएसए की प्रवक्ता वैनी वाइन्स ने कहा कि यह सर्वव्यापी नहीं है. एनएसए हर सेलफोन की स्थिति नहीं जानती और ना ही वह हर सेलफोन की स्थिति का पता लगा सकती है.

वाइन्स ने कहा कि वैश्विक सेलफोन स्थिति के आंकड़े व्हाइट हाउस के आदेश के तहत दर्ज किए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333 नामक इस आदेश के तहत अमेरिका की सभी जासूसी संचालित की जाती है.

एनएसए की प्रवक्ता वाइन्स ने कहा कि खुफिया कानून के तहत वैध प्रतिबंध अभी भी सेलफोन की ट्रैकिंग पर लागू होते हैं. जब एनएसए के विश्लेषकों को यह अहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में किसी अमेरिकी की सूचना एकत्र कर ली है तो वे उसे संभव होने पर उसे अलग कर लेंगे या बाकी सूचनाओं से अलग रखेंगे. वे उस सूचना तक पहुंच भी सीमित करेंगे और इस सूचना को रखे जाने की अवधि को भी सीमित करेंगे.

एक खुफिया वकील ने बताया कि जब अमेरिकी सेलफोन आंकड़े जुटाए जाते हैं तो उसपर चौथे संशोधन को लागू नहीं किया जाता. यह संशोधन अमेरिकी नागरिकों को असंगत खोजों और गिरफ्तारी से बचाता है.


 



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment