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- मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल: नई मां को होंगे अब ये बड़े फायदे
50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थान के लिए क्रेच की सुविधा: 50 या अधिक कर्मचारी रखने वाले संस्थानों को शिशुओं के लिए क्रेच की सुविधा भी रखनी होगी जहां कोई भी मां चार बार अपने बच्चे से मिलने के लिए जा सकेगी. हालांकि विपक्ष का कहना था कि फैक्टरी अधिनियम में ऐसा प्रावधान तीस कर्मचारियों पर है, इसलिए इस अधिनियम में भी यह संख्या 30 ही होनी चाहिए. कोई भी नियोक्ता न तो कानून का उल्लंघन कर पाएगा और न ही इस वजह से किसी को निकाल पाएगा.
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