सलमान के खिलाफ जारी समन पर पांच मई तक रोक

Last Updated 06 Apr 2022 05:00:50 AM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर मंगलवार को पांच मई तक रोक लगा दी, जबकि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें इसी मामले में नौ मई तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।


सलमान के खिलाफ जारी समन पर पांच मई तक रोक

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर सलमान तथा उनके अंगरक्षक नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

सलमान के वकीलों ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर पेशी से छूट की मांग की थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें छूट दे दी और मामले को नौ मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अभिनेता ने मंगलवार को ही उच्च न्यायालय से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और समन पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने मंगलवार को सलमान की याचिका पर सुनवाई की और शिकायतकर्ता (पत्रकार अशोक पांडे) को अभिनेता की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कहा, ‘आवेदक सलमान खान के संबंध में कार्यवाही (निचली अदालत में) पर रोक लगाई जाती है।’

पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान तथा उनके अंगरक्षक नवाज शेख पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी।

सलमान के वकील अबद पोंडा ने मंगलवार को अदालत से कहा, ‘‘पुलिस को की गई शिकायत में आवेदक (सलमान) के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट को दी गई निजी शिकायत में बदलाव किया गया है और वह (पांडे) कहते हैं कि आवेदक ने उनके साथ र्दुव्‍यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। ’’

भाषा
मुंबई


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