'पद्मावत' पर राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार को झटका, SC ने खारिज की याचिका
फिल्म पद्मावत की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के अनुरोध पर अपने पुराने आदेश में संशोधन करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य उसके 18 जनवरी के आदेश का पालन करें, कोई आवश्यकता होने पर, उन्हें शीर्ष न्यायालय के पास आने की पूर्ण स्वतंत्रता है.
साफ है कि फिल्म 25 जनवरी को ही पूरे देश में रिलीज होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों से कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है.
राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर अनुरोध किया था कि विवादित फिल्म पद्मावत की रिलीज से जुड़े अपने 18 जनवरी के फैसले को वह वापस ले ले.
राज्यों ने दावा किया था कि सिनेमैटोग्राफ कानून की धारा छह उन्हें कानून-व्यवस्था के संभावित उल्लंघन के आधार पर किसी भी विवादित फिल्म के प्रदर्शन को रोकने का अधिकार देता है.
बता दें कि कोर्ट ने अपने 18 जनवरी के आदेश के जरिए पूरे देश में 25 जनवरी को फिल्म रिलीज करने का रास्ता साफ कर दिया था. अपने आदेश में उसने गुजरात और राजस्थान में फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक को स्थगित कर दिया था.
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