टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि (एजीआर) का भुगतान करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट |
बकाया धनराशि 10 समान किश्तों में हर साल 31 मार्च तक अदा करनी होगी। पहली किश्त का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक करना होगा जो कुल बकाया का 10 प्रतिशत होगा।
जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और मुकेश कुमार शाह की बेंच ने कहा कि टेलकॉम कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने तक बैंक गारंटी को बरकरार रखा जाएगा। वाषिर्क किश्तों का भुगतान करने में किसी भी प्रकार की खामी के मामले में जुर्माने के साथ ब्याज समझौते की शतरे के अनुसार देना होगा।
टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स तथा दूरसंचार विभाग हर साल सात अप्रैल तक कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दायर करेंगे। वोडाफोन, टाटा, रिलायंस आदि सभी टेलीकॉम कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों से कहा गया है कि वह अदालत के आदेश का पालन करने के संबंध में वचनपत्र चार सप्ताह के अंदर अदालत में दायर करें। टेलीकॉम कंपनियों ने लगभग डेढ़ लाख करोड़ की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 20 साल का समय मांगा था। केन्द्र सरकार ने भी निजी कंपनियों के सुर में सुर मिलाया था। केन्द्र सरकार को इस कारण अदालत की फटकार भी लगी थी।
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