मिलावटी खाद्य पदार्थ से मौत पर मिलेगी उम्रकैद!
विधि आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं जिन्हें लागू करने के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा दी जा सकती है और दस लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है.
मिलावटी खाद्य पदार्थ से मौत पर मिलेगी उम्रकैद! |
विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाने में मिलावट से संबंधित प्रावधान) में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272 एवं 273 में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है.
आयोग ने छह महीने की मौजूदा सजा से ज्यादा कड़ी सजा देने की सिफारिश की है.
मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने वालों को पहुंचने वाली हानि को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध करते हुए आयोग ने अलग-अलग अवधि की सजा तथा जुर्माने की सिफारिश की है.
धारा 272 मिलावटी चीजों के उत्पादन से जबकि धारा 273 उनकी बिक्री से संबंधित है.
प्रस्तावित संशोधनों के तहत हल्के नुकसान के लिए एक साल की जेल की सजा तथा तीन लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है.
गंभीर नुकसान पहुंचने पर छह साल की सजा हो सकती है. पांच लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.
मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होने पर आयोग ने उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है.
| Tweet |