होटल ताजमान सिंह की नीलामी को हरी झंडी

Last Updated 28 Oct 2016 05:43:01 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा पुराने व प्रसिद्ध ताज मानसिंह होटल की नीलामी का रास्ता साफ कर दिया है.


प्रसिद्ध ताज मानसिंह होटल (File photo)

अदालत ने नीलामी के खिलाफ इंडियन होटल्स कंपनी लि. (आईएचसीएल) की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी के लाइसेंस अवधि के नवीकरण का ‘कोई अधिकार’ नहीं है.

पीठ का फैसला

न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग तथा न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने निष्कर्ष दिया कि एनडीएमसी के पास लुटियंस दिल्ली के महंगे इलाकों में से एक मानसिंह रोड पर स्थिति संपत्ति का लाइसेंस देने के लिए संभावित अधिकतम राशि प्राप्त करने का अधिकार है.

इस होटल का परिचालन करने वाली आईएचसीएल के पास लाइसेंस के तहत नवीकरण का कोई अधिकार नहीं है. ऐसे में किसी और मुद्दे पर विचार और फैसला करने की जरूरत नहीं है.

एकल जज ने इसके अलावा पांच सितम्बर के अपने आदेश में आईएचसीएल के और अवधि के लिए लाइसेंस के नवीकरण संबंधी आग्रह को भी खारिज करते हुए कहा था कि कंपनी विस्तार पाने की पात्र नहीं है.

क्या है मामला
एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था. यह पट्टा 2011 में समाप्त हो गया. इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया. इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए. 

एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है. इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है.

समयलाइव डेस्क ब्यूरो


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