यूपी में हर साल दो एमएलए को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार
लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा भी अपने दो सदस्यों को हर वर्ष उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्रदान करेगी।
![]() यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ |
इसके लिए नियम समिति की कई बैठकों के बाद तैयार की गयी नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। इसको विधानसभा से पारित होने के बाद लागू किया जा सकता है।
उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के चयन के लिए समिति बनेगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी समिति में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्यमंत्री को मिलाकर आठ सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे।
समिति के काम पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष अपने स्तर से 5-5 सदस्यों के नाम की अनुसंसा करेंगे। यह उनके दलों के बाहर के भी हो सकेंगे। प्रतिवेदन में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर समिति किसी निश्चित वर्ष के लिए विधायक को पात्र नहीं मानती है तो उस वर्ष किसी भी सदस्य को पुरस्कार नहीं मिलेगा।
चयन समिति में एक वरिष्ठ पत्रकार को भी जगह दी गयी है। चयन समिति में शामिल किसी सदस्य के उत्कृष्ट विधायक के नाम के रू में अनुसंशा होने पर वह समिति का हिस्सा नहीं रहेगा।
इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी खुद के नाम का नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। उत्कृष्ट विधायक के पात्रता या मानदंड के लिए 22 पैरामीटर रखे गये हैं। एक विधायक को सिर्फ एक बार ही पुरस्कार दिया जाएगा।
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