यूपी में पति-पत्नी को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में मऊ की एक अदालत ने सवा चार साल पहले हुई हत्या के एक मामले के आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई .
पति-पत्नी को आजीवन कारावास (फाइल फोटो) |
अभियोजन पक्ष के अनुसार घोसी क्षेा के मिश्रौली गांव के निवासी बंझूल चौहान की चार लड़कियां थी और वह अपनी जमीन उन्हीं को देना चाहता था जिसका उसका भतीजा महेंद्र चौहान विरोध करता था.
इसी जमीन के लिए महेंद्र .उसकी पत्नी रीता और भृगुनाथ ने 17 जून 2011 को बंझूल एवं उसकी लड़की शकुन्तला को मारपीट कर घायल कर दिया जिससे इलाज के दौरान बंझूल की मौत हो गई .
मामले की सुनवाई के बाद अपर सा न्यायाधीश डॉ अजय कुमार ने अपने चाचा की हत्या के मामले में नामजद महेंद्र और उसकी पत्नी रीता को दोषी करार देते हुए कल शाम आजीवन कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
अदालत द्वारा मामले के एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया.
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