राजस्थान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए धारा 144 लागू

Last Updated 16 Apr 2015 05:48:49 PM IST

राजस्थान में जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट डा़ प्रीतम बी यशवंत ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए धारा 144 लागू की है.




बाल विवाह रोकने के लिए धारा 144 लागू (फाइल फोटो)

जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर जिले में बाल विवाह के कारण बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है.

आदेश के तहत जिले में मुदण्रकार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों को भी निर्देशित किया है कि उनके द्वारा विवाह के लिए मुद्रित किए जाने वाले निमांण पा में वर-वधू की आयु संबंधित प्रमाण पा प्राप्त जन्म तिथि का अंकन निमंत्रण पत्र पर किया जाए.

इसके अलावा निमांण पा पर बाल विवाह अपराध है एवं विवाह के लिए लडकी की आयु 18 वर्ष तथा लडके की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है, इसका अंकन यथोचित स्थान पर किया जाए. इस आदेश की अवहेलना दण्डनीय अपराध होगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा.

जिला कलक्टर ने एक अन्य आदेश जारी कर बाल विवाह रोकथाम के लिए उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है. आदेश के तहत अक्षय तृतीया का त्यौहार 21 अप्रैल तथा पीपल पूर्णिमा 4 मई को मनाने के दौरान बाल विवाह रोकथाम तथा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही के लिए यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह नियंत्रण कक्ष सात मई तक चौबीस घंटे कार्यशील रहेगा.

उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सभी संबंधित अधिाकरियों को भी सात मई तक बाल विवाह रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण
कक्ष स्थापित करने के आदेश दिए है तथा बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होते ही अविलम्ब त्वरित कार्यवाही कर रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.



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