बंसल मामले में सीबीआई, दिल्ली पुलिस को डीसीडब्ल्यू का समन

Last Updated 27 Oct 2016 08:45:05 PM IST

वरिष्ठ नौकरशाह बी.के. बंसल तथा उनके परिवार की खुदकुशी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने एक बार फिर सीबीआई और दिल्ली पुलिस को समन जारी किया और अब तक मामले की प्राथमिकी दर्ज न होने पर आश्चर्य जताया.


वरिष्ठ नौकरशाह बी.के. बंसल (फाइल फोटो)

आयोग ने दोनों को दो नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा और दिल्ली पुलिस से बी.के.बंसल, उनकी पत्नी तथा बेटी के सुसाइड नोट की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा. साथ ही मामले में प्राथमिकी दर्ज न होने का कारण भी पूछा.

आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा, "यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि मामले में अभी तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई और डीसीडब्ल्यू को सूचना न देकर सीबीआई व दिल्ली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है."

उन्होंने कहा, "डीसीडब्ल्यू एक शक्तिशाली निकाय है और मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा."

आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद मामले की पर्याप्त जानकारी न देने को लेकर डीसीडब्ल्यू ने दोनों जांच निकायों को 25 अक्टूबर को समन जारी किया था.

डीसीडब्ल्यू ने कहा कि अगर सीबीआई व दिल्ली पुलिस ने पूरी जानकारी प्रदान नहीं की, तो आयोग उनके खिलाफ सिविल अदालत की कार्रवाई शुरू करेगा.

एक बयान में डीसीडब्ल्यू ने कहा, "आयोग को सूचना देने से मना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 176 के तहत एक मामला दर्ज किया जा सकता है."

आयोग ने कहा कि सीबीआई ने डीसीडब्ल्यू से पहले ही पेशी से छूट का आग्रह किया है और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आयोग उसे समन जारी कर सकती है या नहीं.

सीबीआई की अपील को खारिज करते हुए आयोग ने कहा, "चूंकि बंसल की पत्नी व बेटी दिल्ली की निवासी हैं, इसलिए डीसीडब्ल्यू का मामले में हस्तक्षेप का पूरा अधिकार बनता है."



कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में वरिष्ठ नौकरशाह बंसल पर भ्रष्टाचार का आरोप था और सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी.

बंसल की पत्नी सत्यबाला (57), तथा बेटी नेहा (27) ने 19 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि बंसल व उनके 31 वर्षीय बेटे ने 27 सितंबर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.

बंसल ने अपने परिवार की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए कई लोगों का नाम लिया था, जिनमें सीबीआई के उप महानिरीक्षक संजीव गौतम, पुलिस अधीक्षक अमृता कौर, पुलिस उपाधीक्षक रेखा संगवान तथा जांच अधिकारी हरनाम सिंह के नाम शामिल हैं.

सीबीआई ने बंसल के सुसाइड नोट के आधार पर मामले की अंदरूनी जांच का आदेश दिया है.

 

 

आईएएनएस


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