कटारा मामला: हाई कोर्ट ने विकास को दो दिनों की हिरासत वाली पैरोल दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव को अपने बीमार दादा से मिलने के लिए दो दिनों की हिरासत वाली पैरोल दी है, इस दौरान यह देखा जाएगा कि क्या वह समाज में रहने के लिए उपयुक्त है.
कटारा केस: विकास को दो दिनों की हिरासत वाली पैरोल (फाइल फोटो) |
हालांकि, अदालत ने विकास यादव को तीन महीने के लिए पैरोल पर रिहा करने की उसकी याचिका पर फिलहाल कोई आदेश जारी करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘हमें आपके व्यवहार को देखने की जरूरत है, ताकि हम आपकी मुख्य याचिका पर बाद में फैसला कर सकें. हम इसकी धीरे-धीरे जांच करेंगे’’.
न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकास को जेल के अधिकारी उसके दादा से मिलाने के लिए 30 अगस्त और 31 अगस्त को सुबह छह बजे ले जाएंगे और दोनों ही दिन उसे शाम सात बजे तक जेल वापस ले आया जाएगा.
पीठ ने कहा, ‘‘यह आपको अपने दादा से मिलने में सक्षम बनाएगा जो आपसे मिलना चाहते हैं और इससे हम भी यह देखने सकेंगे कि बाहर आपका व्यवहार कैसा है. हमें यह देखना है कि आप समाज में छोड़े जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं’’.
अदालत ने इस मामले के एक गवाह के गाजियाबाद में रहने की बात पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. गाजियाबाद में ही विकास का पैतृक निवास है.
यह गवाह अभी तक पुलिस संरक्षण में है क्योंकि उसकी जान को खतरा होने का अंदेशा है.
पीठ ने कहा कि यह व्यक्ति अभी भी संरक्षण में है और इसके आसपास ही होंगे.
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