व्यापमं के सभी मामले लेने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय

Last Updated 31 Jul 2015 02:09:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) भर्ती घोटाले से संबंधित सभी मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन सप्ताह का समय दिया.




(फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को यह आदेश दिया कि वह व्यापमं घोटाले से संबंधित सभी मामले तीन सप्ताह के भीतर अपने हाथ में ले लें.

कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की सुनवाई के लिए वकीलों की नियुक्ति के वास्ते छह सप्ताह का समय दिया.

सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि व्यापमं घोटाले की सुनवाई के लिए भोपाल में पांच अदालतों को विशेष सीबीआई अदालत के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और अन्य जिलों में 20 और ऐसी अदालतें गठित करने की योजना है.



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