व्यापम घोटाला : मध्य प्रदेश के गर्वनर की गिरफ्तारी पर रोक
मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट ने गर्वनर रामनरेश यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
MP के गर्वनर की गिरफ्तारी पर रोक (फाइल फोटो) |
गवर्नर के संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर कोर्ट ने ये फैसला दिया है. हालांकि गर्वनर के खिलाफ एसआईटी की जांच जारी रहेगी. बताया जा रहा है कि गवर्नर के संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
हाईकोर्ट के इस फैसले से गर्वनर फिलहाल राहत मिली है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर सम्मानित तरीके से गर्वनर से पूछताछ की जा सकती है.
गौरतलब है कि बहुचर्चित संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला (व्यापम) में गर्वनर पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है और उन पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. घोटाले में गर्वनर के बेटे शैलेश यादव को भी आरोपी बनाया गया था. 25 मार्च को उनकी मौत हो गई.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 का जिक्र करते हुए SIT ने गर्वनर के खिलाफ केस दर्ज किया है. कानून के मुताबिक गर्वनरल के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी को अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया गया है.
मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं और केंद्रीय मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती का नाम भी इस घोटाले में सामने आ रहा है. इस पूरे घोटाले में अभी तक सौ से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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