छत्तीसगढ़ : अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारी निलंबित
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कोरिया जिले में पदस्थ आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया है.
(फाइल फोटो) |
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरिया जिले में पदस्थ आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त ए.के. गढ़ेवाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है. गढ़ेवाल एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के प्रशासक पद पर भी कार्यरत थे.
अधिकारियों ने बताया कि निलम्बन आदेश के अनुसार गढ़ेवाल पर आरोप है कि उन्होंने कोरिया जिले के रामगढ़ गांव स्थित आदिवासी प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास की एक छात्रा के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के संबंध में शासन को गुमराह करने का प्रयास किया.
गढ़ेवाल ने अपने 22 जनवरी 2015 के पत्र में शासन को यह जानकारी दी कि घटना असत्य, बेबुनियाद और निराधार है, जबकि इस घटना के सत्य होने की जानकारी कोरिया जिले के कलेक्टर द्वारा 19 जनवरी 2015 के पत्र में शासन को दी गई है.
अधिकारियों ने बताया कि आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया था और वरिष्ठ अधिकारियों को गढ़ेवाल के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई के निर्देश दिए थे. गढ़ेवाल के विरूद्घ निलम्बन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम 1966 के तहत की गई है. निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त कार्यालय नया रायपुर में निर्धारित किया गया है.
कोरिया जिले के रामगढ़ गांव के प्री मेट्रिक छात्रावास में पिछले महीने 17 वर्षीय छात्रा के गर्भवती होने और उसके नवजात बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने छात्रावास अधीक्षिका और उसके पति समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
कोरिया जिले के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गांव के 23 वर्षीय युवक अनिल के साथ युवती का प्रेम संबंध था. बाद में अनिल और युवती के परिजनों ने छात्रावास अधीक्षिका के सहयोग से नवजात की हत्या कर दी थी तथा शव को छिपा दिया था. हालांकि पुलिस ने नवजात के शव को बरामद कर लिया था.
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