गोमांस वाली टिप्पणी पर अदालत का लालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
गोमांस मुद्दे पर विवादित बयान को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद रैली को संबोधित करते हुए. |
मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने इस बाबत बुधवार को लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) राम चंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को निर्देश दिया कि \'\'हिंदू भी गोमांस खाते हैं\'\' वाले लालू प्रसाद के बयान पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.
इस मामले में सोमवार को वकील सुधीर ओझा की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया.
मुजफ्फरपुर की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश ऐसे समय में दिया है जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को \'\'नरभक्षी\'\' करार देने के मामले में उनके खिलाफ पटना और जमुई में पहले ही दो प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.
एसीजेएम ने निर्देश दिया कि राजद प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 160, 291 और 295 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए.
गोमांस के मुद्दे पर बयान को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ पटना और अररिया की अदालतों में भी शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं. अररिया में दाखिल शिकायत पर कल सुनवाई हो सकती है.
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