लाल किला घटना : अदालत ने दीप सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Last Updated 23 Feb 2021 07:27:39 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता-अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


दीप सिद्धू (File photo)

सिद्धू को इस मामले में सात दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। उसे तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जहां वह अभी बंद है।

अदालत ने सिद्धू को नौ फरवरी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस का आरोप है कि वह लाल किले पर हुई हिंसा को भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है। उसकी हिरासत अवधि 16 फरवरी को सात और दिनों के लिये बढा दी गई थी।

पुलिस ने कहा था कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें सिद्धू को कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है।

पुलिस ने आरोप लगाया था, ‘‘वह भीड़ को उकसा रहा था। वह मुख्य दंगाइयों में से एक था। सह-साजिशकर्ताओं की पहचान के लिये कई सोशल मीडिया खातों की जांच करने की जरूरत है। उसका स्थायी पता यद्यपि नागपुर दिया गया है लेकिन पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर जाकर छानबीन की जरूरत है जिससे और विवरण का खुलासा हो सके।’’

पुलिस के मुताबिक, ‘‘उसे झंडा फहराने वाले एक व्यक्ति के साथ बाहर आते और उसे बधाई देते देखा जा सकता है। वह बाहर आया और ऊंची आवाज में भाषण देकर वहां मौजूद भीड़ को उकसाया। वह भड़काने वाले मुख्य लोगों में था। उसने भीड़ को उकसाया जिसकी वजह से हिंसा हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।’’

सिद्धू के वकील ने हालांकि दावा किया कि उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था और वह बस गलत वक्त पर गलत जगह था।

सिद्धू को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था जिनमें दंगा (147 और 148) , गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना (149), हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश (120-बी), लोकसेवक पर हमला या उसके काम में बाधा डालना (152), डकैती (395), गैर इरादतन हत्या (308) और लोकसेवक द्वारा जारी आज्ञा का उल्लंघन (188) शामिल हैं।

उसे शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम के साथ ही प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी में सहायक जानकारी देने वाले के लिये एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी।

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग को लेकर 26 जनवरी को किसान संघों के आह्वान पर राष्ट्रीय राजधानी में निकाली गई ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान हजारों किसानों की पुलिसकर्मियों के साथ हिंसक झड़प हुई थी।

इसी बीच कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ लालकिले पहुंच गए और स्मारक में घुस गए। कुछ लोगों ने लाल किले पर चढकर ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।

भाषा
नयी दिल्ली


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