आईएस के 2 संदिग्धों ने अदालत में जुर्म कबूला
आतंकी संगठन, इस्लामिक स्टेट (आईएस) के दो संदिग्धों ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया.
आईएस के 2 संदिग्धों ने अदालत में जुर्म कबूला (फाइल फोटो) |
आरोपियों ने अदालत के समक्ष एक आवेदन भी पेश किया. शेख अजहर उल इस्लाम उर्फ अब्दुल सत्तार शेख और मोहम्मद फरहान उर्फ मोहम्मद रफीक शेख ने जिला न्यायाधीश अमर नाथ के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी.
अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है.
एनआईए ने बीते साल जनवरी में शेख, फरहान और अदनान हसन उर्फ मोहम्मद हुसैन को भारत के साथ दूसरे देशों में भारतीयों की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और कट्टरपंथी बनाने, भर्ती और प्रशिक्षित करने की साजिश में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था.
शेख और फरहान दोनों ने अपने आवेदन में कहा है कि वे अपने कथित कृत्यों के लिए खेद व्यक्त करते हैं. उन्होंने अदालत से कहा कि वे युवा और अविवाहित हैं और इसलिए वे मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और समाज के लिए लाभकारी बनना और खुद का पुनर्वास चाहते हैं.
उन्होंने कहा, "आवेदक (शेख और फरहान) बिना किसी दबाव, धमकी, बल प्रयोग या अनुचित प्रभाव के अपराध स्वीकार कर रहे हैं."
आवेदकों के वकील एम.एस. खान द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है, "इसलिए सम्मानपूर्वक और न्याय हित में प्रार्थना है कि आवेदकों के दोष स्वीकार करने के बाद उनकी सजा के लिए उनके गृह राज्य में स्थानांतरित किया जाए."
शेख अजहर जम्मू एवं कश्मीर से और फरहान व हसन क्रमश: महाराष्ट्र व कर्नाटक के रहने वाले हैं.
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