जीएसटी परिषद से मुआवजा कानून मसौदे को मिली मंजूरी

Last Updated 18 Feb 2017 08:31:45 PM IST

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने मुआवजा कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जोकि जीएसटी संविधान संशोधन के चार कानूनों में से एक है.


वित्तमंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में बाकी के कानून मसौदे को भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा.

जेटली ने उदयपुर में एक प्रेस वार्ता में कहा, \'जीएसटी के मुआवजा कानून के अनुसार, राज्यों को होनेवाली किसी भी हानि की पांच साल तक भरपाई की जाएगी. कानूनी तौर पर जांचे-परखे मसौदे को परिषद के समक्ष लाया गया और औपचारिक रूप से इसे पारित कर दिया गया है.\'



जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाकी के आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी), एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) और सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) कानूनों के मसौदे भी परिषद की अगली बैठक में पारित कर दिए जाएंगे, जो राष्ट्रीय राजधानी में 4-5 मार्च को आयोजित होगी.

उन्होंने कहा, \'सभी मसौदों को मंजूरी मिल जाने के बाद हम उन्हें संसद में रखेंगे. बजट सत्र के दूसरे हिस्से (जो 9 मार्च से शुरू हो रहा है) में जीएसटी संविधान संशोधन के सभी कानूनों को मंजूरी मिल जाएगी.\'

आईएएनएस


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