नीट अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई से कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित NEET को एक वर्ष टालने संबंधी अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
उच्चतम न्यायालय, दिल्ली |
उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को एक वर्ष टालने संबंधी अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अवकाशकालीन खंडपीठ ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को टालने संबंधी अध्यादेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्यों को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई नहीं होगी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे जुलाई में अदालत का कामकाज नियमित रूप से शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लाया जाना चाहिए.
इस बीच इस मामले को कुछ सुनिश्चितता की स्थिति बन पाएगी. संबंधित याचिका व्यापमं मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आनंद राय ने दायर की थी.
उन्होंने सभी राज्यों को इस साल मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपने स्तर से परीक्षा कराने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी.
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