नीतीश कटारा के हत्यारों को नहीं होगी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Last Updated 09 Oct 2015 12:16:54 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्या कांड में दोषियों के लिए फांसी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया हैं.


नीतीश कटारा के हत्यारों को फांसी नहीं (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति जे एस केहर और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने मृतक की मां नीलम कटारा की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सजायाफ्ता विकास यादव और विशाल यादव की सजा बढ़ाकर मृत्युदंड देने का अनुरोध ठुकरा दिया.

नीलम कटारा ने विकास और विशाल को फांसी की सजा दिये जाने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था. उन्होंने इस हत्या का ऑनर किलिंग करार देते हुए सजा बढ़ाने की अपील की थी.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक युवा की क्रूर हत्या का मामला है मगर यह इतना जघन्य भी नहीं है कि इसे फांसी दिए जाने या फिर सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए जरूरी दुर्लभतम की श्रेणी में रखा जाए.

कोर्ट के फैसले के बाद नीलम ने कहा कि वह न्याय के लिए लड़ती रहेंगी. अगली बार और अधिक तथ्यों के साथ कोर्ट आएंगे.

गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 में हुए नितीश कटारा की हत्या के दोषी विकास और विशाल यादव को 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी नीतीश कटारा की हत्या बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी. जब वह 25 साल का था तब गाजियाबाद में उसे जिंदा जला दिया गया था.

नीतीश जब डीपी कटारा की बेटी भारती के साथ एक शादी में जा रहा था तो उसे अगवा कर लिया गया था. इसके बाद विकास और विशाल ने उसे जला दिया. हालांकि बाद में ट्रायल के दौरान भारती ने प्रेम प्रसंग से इनकार कर दिया था.



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