रोमेश शर्मा कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के आरोप से बरी

Last Updated 28 Aug 2015 04:28:28 AM IST

दाउद इब्राहीम के कथित साथी रोमेश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के आरोप से बरी करते हुए दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया है.




रोमेश शर्मा, कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के आरोप से बरी

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और राजेश कुमार अग्रवाल की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. ट्रायल कोर्ट ने रोमेश शर्मा तथा पांच अन्य को फैशन डिजाइनर कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास का दंड सुनाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के अलावा तेजेन्द्र विर्दी उर्फ डॉली को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी.

कुंजुम की 20 मार्च, 1999 को शर्मा के दक्षिण दिल्ली स्थित जय माता दी फार्म हाउस में हत्या कर दी गई थी. रोमेश शर्मा उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. पुलिस ने कुंजुम को रोमेश शर्मा की प्रेमिका बताया था.

पुलिस का आरोप था कि रोमेश कुंजुम से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसे रोमेश की गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी थी. इसलिए उसने हत्या की साजिश रची. लेकिन अदालत ने अभियोजन की कहानी  पर यकीन नहीं किया. 

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 फरवरी, 2008 को शर्मा तथा पांच अन्य को दोषी ठहराया था. शर्मा और डॉली के अलावा ट्रायल कोर्ट ने रोमेश शर्मा के भतीजे सुरेन्द्र मिश्रा, हेमचंद्र, संतराम तथा रमेश उर्फ बॉबी को भी दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा दी थी.

हाई कोर्ट ने शर्मा अर डॉली के अलावा बाकी चारों की सजा बरकरार रखी थी.



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