देश में 12 हजार 753 लोग हाथ से मैला उठाने वाले
देश में 12 हजार 753 लोग अब भी हाथ से मैला उठाने के काम में लगे हैं.
हाथ से मैला उठाते |
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों में कराए गए सव्रेक्षणों के अनुसार 13 राज्यों में 12 हजार 753 ऐसे लोगों की पहचान की गयी है, जो हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं.
उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत सफाई कर्मचारी नियोजन तथा शुष्क शौचालय प्रतिषेध अधिनियम 1993 अपनाया गया. इसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है. इन तीनों राज्यों में इस संबंध में अपना अधिनियम है.
इसके बाद अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण’’ विषय पर 12 वीं योजना कार्य समूह के उप समूह की सिफारिशों के आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के पुनर्वास की स्व रोजगार योजना नवंबर 2013 संशोधित की गयी है.
इसके अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति को प्रति परिवार 40 हजार रूपए एकमुश्त मदद दी जाती है. ऐसे लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि या दो वर्ष तक 3000 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाता है.
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