अमीर और रसूखदार लोग बच निकलते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में अमीर और रसूखदार लोग कम सजा पाकर बच निकलते हैं.
सुप्रीम कोर्ट |
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में कड़े कानून लाने को भी कहा.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पी सी पंत की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह संबंधित कानूनों में बदलाव करके सजा के कड़े प्रावधान करे.
न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत हल्की सजा का प्रावधान है. साथ ही न्यायालयों द्वारा नरमी दिखाये जाने के कारण कानून की धार ही खत्म हो जाती है.
न्यायालय ने कहा कि तेज और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत मामले में भी धारा 304ए लगाई जाती है, जिसमें अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान और जुर्माने की व्यवस्था है.
न्यायालय ने सड़क पर दो व्यक्तियों की मौत के अपराधी सौरभ बक्षी को पटियाला की एक अदालत द्वारा एक साल की सजा सुनाये जाने और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सजा कम करके उसे 24 दिन किये जाने को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई.
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