सहारा-सेबी विवाद : सेबी की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट अप्रसन्न

Last Updated 02 Aug 2014 05:24:05 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वह सहारा से प्राप्त रकम को निवेशकों को लौटाने के काम में तेजी लाए.


सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उस समय कही जब सेबी ने कहा कि अभी तक निवेशकों का सिर्फ एक करोड़ 80 लाख रुपए ही लौटाए जा सके हैं.

जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने कहा कि सेबी द्वारा पैसा लौटाने की बात से साफ है कि फर्जी निवेशक का उसका आरोप सही नहीं है. एक करोड़ 80 लाख रुपए वास्तविक निवेशकों को ही लौटाए गए हैं.

इससे यह तथ्य सामने आता है कि सेबी जिस तरह से फर्जी निवेशकों का आरोप लगा रही है, वह पूर्णतया सही नहीं है. सहारा ने अभी तक आठ हजार करोड़ से अधिक रकम सेबी के खाते में जमा कर दी है. लेकिन सेबी दो करोड़ से भी कम राशि निवेशकों को वापस कर पाया है. सेबी को अपने काम में तेजी लानी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ के अंदर स्थित कांफ्रेंस रूम से वीडियो क्रांफ्रेसिंग की अनुमति प्रदान कर दी. दिल्ली सरकार से कहा गया है कि वह सम्मेलन कक्ष को कारागार घोषित करने के लिए चार अगस्त तक अधिसूचना जारी करे. पांच अगस्त से दस कार्यदिवसों तक सम्मेलन कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा सकेगी.

सहारा ने लंदन तथा न्यूयॉर्क स्थित अपने होटलों के सौदे के लिए इसकी अनुमति मांगी थी. इसके लिए सहारा बाहर से तीन सहायकों की मदद ले सकता है.

शुक्रवार को हुई अदालत की कार्यवाही पर सहारा की ओर से वकील गौतम अवस्थी ने कहा है कि पांच माह के बाद कोर्ट के आदेश के पालन का रास्ता प्रशस्त हुआ है. अभी तक सहाराश्री को एक सप्ताह में सिर्फ 35 मिनट का समय ही बातचीत के लिए मिल पाता था. वह कुछ फोन कॉल ही कर सकते थे. शुक्रवार के आदेश के बाद से ही कारोबार संबंधी कामकाज हो पाएगा जिससे कोर्ट के निर्देशों का पालन संभव हो सकेगा.

वकील अवस्थी ने वक्तव्य जारी करके कहा कि सभी बैंक खातों के परिचालन पर पाबंदी तथा अचल संपत्ति के हस्तारंण पर प्रतिबंध के कारण अदालत के 26 मार्च, 2014 के आदेशों को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा था. बैंक खातों पर लगी रोक हटने के बाद जून के प्रारम्भ से स्थितियों में बदलाव आया है. इसी वजह से पांच हजार करोड़ नकद जमा करने के आदेश का अधिकांश हिस्सा जमा हो पाया है.



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