पाक में तीन तालिबानी आतंकियों को 23 गुना मौत की सजा
पाकिस्तान की एक आतंक विरोधी अदालत ने पाकिस्तानी तालिबान के तीन आतंकियों को 2009 में देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय पर हमले के लिए ‘23 गुना’ मौत की सजा सुनायी.
मौत की सजा (फाइल) |
हमले में 35 लोग मारे गए थे.
एटीसी लाहौर ने बशीर अहमद, सरफराज और आबिद को हमले का दोषी करार देते हुए ‘23 गुना’ मौत की सजा सुनायी और हर पीड़ित के परिवार को जुर्माने के तौर पर 5,00,000 रुपए देने को कहा.
एटीसी न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के सबूत एवं गवाह पेश करने के बाद फैसला सुनाया.
आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सक्रिय सदस्य था और उसने कबाइली इलाकों में आतंकी प्रशिक्षिण पाया था.
लाहौर में 2009 में हुए हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए थे जिनमें एक कर्नल और आईएसआई के छह अन्य कर्मी शामिल थे. हमले में 250 से अधिक लोग घायल हुए थे.
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