सिंगापुर दंगे: भारतीय को बेंत मारे जाने की सजा
सिंगापुर के लिटिल इंडिया इलाके में हुए दंगों में शामिल होने के दोषी एक भारतीय नागरिक को तीन बार बेंत मारे जाने की सजा सुनायी गयी.
भारतीय को बेंत मारे जाने की सजा (फाइल) |
मामले में उसे पहले ही 25 महीने के जेल की सजा हो चुकी है.
मीडिया में आयी खबरों के अनुसार 42 वर्षीय समीयप्पन सेलाथुराई को दंगों में उसकी भूमिका के लिए इस साल 14 अगस्त को 25 महीने के जेल की सजा सुनायी गयी थी. उसने भीड़ को भी भड़काया था जिसके लिए अब उसे बेंत मारे जाएंगे.
सहायक सरकारी वकील (डीपीपी) सेल्लकुमारन सेल्लमुत्थू ने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति चान सेंग ओन से कहा कि समीयप्पन को मिली जेल की सजा ‘स्पष्ट रूप से अपर्याप्त’ है क्योंकि उसने ना केवल दंगों में हिस्सा लिया बल्कि भीड़ को भड़काया भी.
टुडे अखबार की खबर के अनुसार वकील ने कहा कि प्रतिवादी ने दूसरों की मदद से कंक्रीट की बनी एक पट्टी हटायी जो जमीन पर पड़ी थी. उसने कंक्रीट के कई टुकड़े किए और उन्हें पुलिस वाहनों एवं सरकारी सेवकों पर फेंका.
उन्होंने कहा कि भीड़ जो अब तक अहिंसक थी उसने प्रतिवादी का अनुसरण करना शुरू कर दिया और कंक्रीट की दूसरी पट्टियां तोड़ी और उन्हें फेंकना शुरू कर दिया.
दंगाइयों ने 23 आपात वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया जिनमें से पांच पूरी तरह नष्ट हो गए. साथ ही 54 अधिकारी भी घायल हो गए.
ये दंगे एक भारतीय नागरिक के एक हादसे में मारे जाने के बाद शुरू हुए थे और पिछले 40 सालों में देश में हुए सबसे भीषण दंगे थे.
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