अरे फिर लगी नर्सरी दाखिले पर ब्रेक

PICS: अरे फिर लगी नर्सरी दाखिले पर ब्रेक, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुये गुप्ता ने दलील दी कि हालांकि उनके मसले पर अभी निर्णय होना है लेकिन उनका मामला तो लगभग खत्म ही हो चुका है क्योंकि उनके द्वारा खाली किये गये स्थान दूसरों को आबंटित हो जायेंगे. इससे पहले, अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में भी 75 अंक थे. गुप्ता ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन होता है क्योंकि पड़ोस के श्रेणी के बच्चों को पहले निकाली गयी लॉटरी में चयन के आधार पर प्रवेश मिल जायेगा जबकि अंतर्राज्यीय स्थानांतरण समूह के बच्चों के मामले में अभी निर्णय होना है. उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल के आदेश का नतीजा यह होगा कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों के बारे में करीब 60 फीसदी सीटों के लिये विचार ही नहीं होगा.

 
 
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