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याचिकाकर्ताओं ने 27 फरवरी की अधिसूचना को भी चुनौती दी है. इसी अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी खत्म की गयी थी. उपराज्यपाल द्वारा 27 फरवरी को इस श्रेणी को खत्म करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. हाई कोर्ट ने 6 मार्च को उन सभी व्यक्तियों के लिये नये सिरे से लॉटरी निकालने का निर्देश दिया था जिनके पड़ोस के बच्चे की श्रेणी के 70 अंक थे.
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