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- अरे फिर लगी नर्सरी दाखिले पर ब्रेक
अंतर्राज्यीय श्रेणी के अभिभावकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार के 27 फरवरी के फैसले के कारण उनके मुवक्किल को वह सीट खाली करनी पड़ीं जो प्रवेश के लिये पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार निकाली गयी लॉटरी में सफल हुये थे. हाई कोर्ट ने इस श्रेणी द्वारा खाली किये गये स्थानों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया और इस मसले को सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल के लिये स्थगित कर दिया था.
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