प्रिया प्रकाश के खिलाफ मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर को राहत प्रदान करते हुए फिल्म ‘ओरु अदार लव’ के विवादित गाने ‘माणिक्य मलराय पूवी’ को लेकर उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मुकदमों पर आज रोक लगा दी.
अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर (फाइल फोटो) |
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रिया प्रकाश और फिल्म के निर्देशक ओमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगायी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किये. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों को उक्त गाने को आधार बनाकर दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर शिकायत पर अमल न किया जाये.
फिल्म के इस गाने को लेकर हैदराबाद के कारोबारी जहीर अली खान, इंजीनियरिंग के छात्र मुकीथ खान और कुछ अन्य लोगों ने हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि गाने के बोल में जिस तरह पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का जिक्र किया गया है, वह आपत्तिजनक है. इस गाने से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि प्रिया ‘माणिक्य मलराय पूवी’ गाने की 26 सेकेंड की क्लिप के कारण इंटरनेट सनसनी बन गई थीं. इसमें वह अपने को-स्टार को आंखों से घायल करती नजर आई थीं. इसी वजह से उन्हें रातोंरात ख्याति मिल गयी. इस गाने के कारण ही प्रिया को बॉलीवुड से भी फिल्म के प्रस्ताव आने शुरू हो गये हैं.
उन्होंने इंटरनेट सर्च के मामले में दिग्गज अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया था. प्रिया बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हैं. इस फिल्म में कॉलेज के दिनों के प्यार को फिल्माया गया है.
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