बिना अनुमति ‘चक्रव्यूह’ को केबल ऑपरेटरों द्वारा दिखाने पर कोर्ट की रोक

Last Updated 20 Oct 2012 05:06:59 AM IST

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म 'चक्रव्यूह' को केबल ऑपरेटरों द्वारा दिखाने, उसकी रिकार्डिग व सीडी बनाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.


बिना अनुमति ‘चक्रव्यूह’ दिखाने पर कोर्ट की रोक

यह रोक अदालत ने इस फिल्म के सहायक निर्माता व वितरक इरोज इंटरनेशनल मीडिया की मांग पर लगाई है. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बिना इरोज इंटरनेशनल मीडिया की अनुमति के फिल्म का प्रसारण नहीं किया जाएगा.

न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने केबल ऑपरेटरों, गाजियाबाद के एक-एक सिनेमा हॉल व एक वेबसाइट द्वारा किसी तरह से फिल्म का प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगा दी है.

पीठ ने यह रोक अपने अंतरिम आदेश में लगाई है. पीठ ने कहा कि पक्षकारों द्वारा फिल्म के किसी तरह के प्रसारण ,उसकी सीडी बनाने,उसे दिखाने आदि पर रोक लगायी जाती है.

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि गत 7 मार्च को  फिल्म निर्माता प्रकाश झा के झा  प्रोडक्शन से हुए समझौते के तहत इरोज मीडिया को उसके वितरण के सारे अधिकार मिले हैं और वह उसके सारे कॉपी राइट्स पर अधिकार रखती है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, केबल ऑपरेटर फिल्म की सीडी, डीवीडी (डुप्लीकेट) बनाने के व्यवसाय में शामिल पाए गए हैं. अत: कॉपीराइट के तहत उनके इस कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए.



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