जीएसटी की नई दरों के बाद नई एमआरपी छापने का निर्देश
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 200 उपभोक्ता सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब से नया एमआरपी छपवाना का निर्देश जारी किया गया है.
फाइल फोटो |
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 उपभोक्ता सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब ने नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) छपवाना होगा.
पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्पादकों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी को भी लगाना होगा, ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा सके.
पासवान ने संवाददाताओं से कहा, "जिन सामानों पर जीएसटी की कीमतें घटाई गई हैं, उन्हें नई एमआरपी के साथ बेचना होगा. ग्राहकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है."
उन्होंने कहा, "हमने अनुपालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को पत्र लिखा है. साथ ही ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे."
यह बदलाव बुधवार से लागू हो गया.
रेस्तराओं समेत 178 वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें हुईं लागू
दैनिक उपयोग की करीब 178 सामग्रियों को 28 प्रतिशत के कर दायरे से निकाल कर 18 प्रतिशत वाले कर दायरे में डाला गया है जबकि वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित, सभी तरह के रेस्तरां के लिए एक समान पांच प्रतिशत जीएसटी दर कर दी गई है.
केन्द्रीय राजस्व विभाग ने इन बदलावों को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना को आज जारी कर दिया.
पासवान ने बताया, जीएसटी की कम की गई दरें आज से प्रभावी हैं. हमने प्रदेश के विधिक मेट्रोलॉजी अधिकारियों को सक्रिय किया है कि वे सुनिश्चित करें कि दरों में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिले.
उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में किये गये परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है.
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