सदन तो छूटा ही नेतागिरी भी गई...

 सांसदी तो गयी अब चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे लालू!

सनद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-8 में वर्णित संहिता और धाराओं के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल से अधिक की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाएगी और खाली हुई सीटों पर फिर से चुनाव कराया जाएगा.

 
 
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