सदन तो छूटा ही नेतागिरी भी गई...

 सांसदी तो गयी अब चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे लालू!

लालू और जगदीश शर्मा के मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-151 (क) में लोकसभा में रिक्त हुई सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है कि संबंधित सदस्य की पदावधि एक साल से कम हो, तो ऐसी स्थिति में उप चुनाव नहीं होगा.

 
 
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