अब SC का दरवाजा खटखटाएंगी जयललिता

बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी जयललिता

इस फैसले के खिलाफ जयललिता के उच्चतम न्यायालय जाने के बारे में पूछे जाने पर जयललिता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा, ‘मेरा मुवक्किल भविष्य के बारे में फैसला करेगा.’ अदालत ने जयललिता की करीबी शशिकला और उनके रिश्तेदारों, दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरण और इलावरासी की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं. इन लोगों को भी 18 साल पुराने मामले में चार-चार साल की सजा हुई है. जेठमलानी ने चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को उच्चतम न्यायालय से दी गई राहत वाले फैसले का हवाला देते हुए अपनी दलीलों में जयललिता को तुरंत जमानत दिए जाने का पुरजोर समर्थन किया. हालांकि अदालत ने जेठमलानी की दलीलें स्वीकार नहीं कीं. न्यायाधीश ने कहा कि लालू प्रसाद ने शीर्ष अदालत के जमानत मंजूर किए जाने से पहले जेल में 10 महीने गुजारे थे. जेठमलानी ने इससे पहले जयललिता को चार साल के कारावास की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत की सजा पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया.

 
 
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