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- अब SC का दरवाजा खटखटाएंगी जयललिता

खचाखच भरे अदालत कक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने का ‘कोई आधार नहीं’ है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से ‘मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है’ और इससे आर्थिक असंतुलन पैदा होता है. विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि वह जयललिता की जमानत का विरोध नहीं करते, इस पर परप्पाना अग्रहारा जेल के पास और अदालत के पास एकत्रित अन्नाद्रमुक के समर्थक उनकी रिहाई का अनुमान लगाकर जश्न मनाने लगे, लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो उन्हें इस पर भरोसा नहीं हुआ.
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