नर्सरी दाखिला: इंटर-स्टेट ट्रांसफर अंक का प्रावधान खत्म

नर्सरी दाखिले में इंटर-स्टेट ट्रांसफर अंक का प्रावधान समाप्त: सरकार

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि नर्सरी दाखिले में अंतर-राज्यीय स्थानांतरण मामलों में आवंटित किए जाने वाले अंकों की प्रणाली को रद्द कर दिया है. दाखिले के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों की अंतर-राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के लिए आरक्षित अंकों के आवंटन के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की गयी थी. दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी डी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक नयी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है. इसके मद्देनजर आगे किसी निर्देश की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया. याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता रोहित नागपाल और अन्य अभिभावकों से कहा कि अन्य दाखिला प्रक्रिया को चुनौती देकर वे याचिका के दायरे का विस्तार नहीं करें. पीठ ने हालांकि अभिभावकों से कहा कि नर्सरी दाखिला प्रक्रिया के संबंध में कोई अन्य शिकायत होने पर वे एकल न्यायाधीश पीठ से संपर्क करें.

 
 
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