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- नर्सरी एडमिशन: सात मई को आएगा आदेश

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाये जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया था और ड्रा में उनका चयन हो गया था.
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हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाये जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया था और ड्रा में उनका चयन हो गया था.