सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैध है जलमहल लीज

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान HC के फैसले को किया निरस्त, कहा वैध है जलमहल लीज

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 17 मई के फैसले में जलमहल रिसोर्ट को लीज पर दी गई सौ एकड़ जमीन को जलमहल झील का हिस्सा मानते हुए अदालत ने जलमहल स्मारक के लिए किए गए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को भी रद्द कर दिया.

 
 
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