SC ने मांगा दंगा पीड़ितों का हिसाब किताब

 SC ने सरकार से मांगा जवाब, कहां और कितने हैं मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित?

मुजफ्फरनगर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को आज नोटिस भेजकर 16 सितंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस बात का जवाब मांगा है कि दंगा पीड़ित लोग कितने है और कहा फंसें हैं. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यूपी सरकार की ओर से हिंसा काबू करने की कोशिशों को नाकाफी बताया. आपको बता दें. दो समुदाय के बीच हिंसा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है. तीन जिलों में लगे कर्फ्यू में गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी जाएगी.याचिकाकर्ता ने करीब 20 हजार पीड़ितों के पुनर्वास सहित फिलहाल अस्थाई निवास की व्यवस्ता की मांग की है. गन्ने के हरेभरे खेतों से आच्छादित मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के दर्जनों गांवों में डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है. एक लड़की की छेड़खानी में हुई हिंसा और उसके बाद प्रशासनिक अक्षमता से उठे साम्प्रदायिकं हिंसा के बवंडर ने तीस से अधिक निर्दोष जानों को देखते ही देखते काल-कवलित तो कर ही लिया, कालांतर से चली आ रही उस साझी संस्कृति, रहन-सहन, भाईचारा और विश्वास के उस बंधन को भी एक झटके में ऐसे तोड़ के रख दिया है, जिसके बिना गांवों में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती.

 
 
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