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- नर्सरी एडमीशन पर सुनवाई टली
उच्च न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों पर अंतरिम रोक के लिये गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चों के लिये नुकसानदेह होगा. न्यायालय ने कहा कि उनका मानना है कि अपीलकर्ता अंतरिम राहत नहीं देने से उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान होने के बारे में हमें संतुष्ट नहीं कर सके हैं.
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