नारायण की मुश्किलें बढ़ीं

भगोड़े नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कथित यौन उत्पीड़न के मामले में एक सत्र अदालत ने फरार नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश शाह ने साईं की अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि पीड़िता के बयान और उसकी तरफ से दर्ज शिकायत से प्रथमदृष्टया अपराध में आरोपी व्यक्ति की संलिप्तता का पता चलता है. अदालत ने यह भी कहा कि छानबीन के दौरान जुटाए गए सबूतों पर इस समय अविश्वास नहीं किया जा सकता है. अग्रिम जमानत के लिए साईं द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी के आधार को भी अदालत ने खारिज कर दिया. सूरत स्थित दो बहनों की ओर से आसाराम और साईं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सूरत पुलिस ने जहांगीरपुरा पुलिस थाने में 6 अक्तूबर को दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी.

 
 
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