तेजपाल को नहीं मिलेगा पंखा

PICS: हवालात में तेजपाल को नहीं मिलेगा पंखा

गोवा की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल का उस हवालात में पंखा लगाने का आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें रखा गया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) क्षमा जोशी ने तेजपाल का आवेदन खारिज कर दिया. सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किए गए तेजपाल पणजी पुलिस की हिरासत में हैं. तेजपाल (50) के वकील ने दो दिसंबर को अदालत में कहा था कि मानवीय आधार पर हवालात में एक पंखा रखने की अनुमति दी जाए. तहलका पत्रिका के संस्थापक तेजपाल को बुधवार को चिकित्सकीय परीक्षणों के दूसरे दौर के लिए ले जाया गया.

 
 
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