आसाराम को नहीं मिली जमानत

 अदालत ने आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज की

सत्र न्यायाधीश डी टी सोनी ने आसाराम की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है तथा उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं. सूरत पुलिस ने हाल में दो महिलाओं की शिकायत पर बलात्कार, यौन हमला, गैर कानूनी ढंग से कैद में रखने के आरोपों में आसाराम एवं उनके पुत्र नारायण साई के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किये थे. अपनी शिकायत में बड़ी बहन ने आसाराम पर उसका 1997 से 2006 के बीच कई बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है ,जब वह अहमदाबाद शहर के बाहरी हिस्से में उनके आश्रम में रहती थी. बहत्तर वर्षीय आसाराम को इस माह के शुरू में जोधपुर अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर शहर में लाया गया था. आसाराम यौन हमले के एक अन्य मामले में अगस्त से जोधपुर जेल में हैं. विशेष जांच दल ने आसाराम से पूछताछ की. उनके खिलाफ मामले की जांच के लिए शहर के पुलिस आयुक्त ने एसआईटी का गठन किया था.

 
 
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