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- आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति दोषी

न्यायाधीश ने धर्मग्रंथों को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘धर्मो रक्षति रक्षिता :धर्म भी उसी की रक्षा करता है, जो उसकी रक्षा करता है. दोनों आरोपियों ने देश के कठोर दंड कानून का उल्लंघन किया और इसलिए आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ते हुए धारा 302, धारा 34 के साथ पढ़ते हुए धारा 201 के तहत दोषी ठहराए जाने योग्य हैं. इसके अतिरिक्त डा. राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 के तहत भी दोषी ठहराया जाता है.’’
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