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आबकारी नियमों के तहत 25 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं परोसी जा सकती है. पुलिस ने एक्साइज एक्ट में इनका चालान कर दिया है और इनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए सिफारिश करेगी.
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आबकारी नियमों के तहत 25 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं परोसी जा सकती है. पुलिस ने एक्साइज एक्ट में इनका चालान कर दिया है और इनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए सिफारिश करेगी.