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निजी स्कूलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह स्कूलों की स्वायत्तता के खिलाफ है.
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